ड्रग्स कंट्रोलर ने गौतम गंभीर को पाया दवा की जमाखोरी का दोषी

By | June 3, 2021
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ड्रग्स कंट्रोलर ने कहा कि फाउंडेशन, दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए. कोर्ट को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है.

दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर ने गुरुवार को हाईकोर्ट से यह बताया कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन ने बिना किसी परमिशन के कोविड की दवाईयों की जमाखोरी और उसका वितरण किया. उन्होंने इसके साथ ही अन्य ऐसे मामलों पर कोर्ट से कार्रवाई करने का अनुरोध किया. जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान का यह ब्यौरा सामने आया उसके कुछ ही समय बाद गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जिक्र किया.

 

क्रिकेटर से राजनेता बने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर अपनी बातों को दृढ़ता से कायम रखा और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए वह जो कर सकते हैं करते रहेंगे. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा- “मैं एक आदमी हूं और जो कुछ भी मानव जाति को प्रभावित करता है वह मुझे चिंतित करता है- सरदार भगत सिंह!”

 

 

 

 

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने हाईकोर्ट को बताया कि ‘गौतम गंभीर फाउंडेशन’ कोविड-19 मरीजों के उपचार में होने वाली दवा फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है.

 

ड्रग्स कंट्रोलर ने कहा कि फाउंडेशन, दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए. कोर्ट को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है. हाईकोर्ट ने ड्रग्स कंट्रोलर से छह सप्ताह के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी.

गौतम गंभीर फाउंडेशन को ‘फैबीफ्लू’ दवा की जमाखोरी का दोषी पाया गया- ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली HC से कहा

दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने ‘गौतम गंभीर फाउंडेशन’ को फैबीफ्लू दवा की अनधिकृत तरीके से खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया है.

नई दिल्ली: ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा देने और इसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया है. ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है क्योंकि उन्हें अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है.

 

ड्रग कंट्रोलर ने कहा, अब बिना देरी किए, गौतम गंभीर फाउंडेशन, दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है. कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से छह हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी है.

 

ड्रग कंट्रोलर की लगी थी फटकार
इससे पहले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड के उपचार में काम आने वाली दवा फैबीफ्लू बड़ी मात्रा में खरीदे जाने की उचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए औषधि नियामक को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए.

 

हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इन आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई कि नेता बड़ी संख्या में कोविड-19 दवाओं को खरीदने और वितरित करने में सक्षम हैं, जबकि मरीज उन्हें हासिल करने के लिए परेशान हैं.

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